झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम


• झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 25 सितंबर 2014 को पारित किया गया था।
• अब तक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5 अलग-अलग किस्म के श्रेणियों में लाभुकों को लाभ दिया जाता था परंतु अब 2 श्रेणीयां निश्चित की गई है जिसमें से 'पूर्व की अंत्योदय श्रेणी' को बरकरार रखा गया है जिसमें की प्रतिमाह परिवार को 35kg अनाज दिया जाता है और दूसरी श्रेणी में शेष जरूरतमंद लोगों को प्रति व्यक्ति 5kg अनाज प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है।
• इस अधिनियम को पहले चरण में " चतरा देवघर लोहरदगा लातेहार रामगढ़ दुमका जामताड़ा और खूंटी में लागू किया जाएगा।
• इस अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों को आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया जाएगा और मुख्य डेटाबेस में हर का डॉलर का बायोमैट्रिक्स डाटा होगा। सही वजन सुनिश्चित करने को हर पी.डी.एस. (सार्वजनिक वितरण प्रणाली or P.D.S.- public distribution system) दुकान में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगेगी और डोर स्टेप डिलीवरी करने वाले वाहनों के ट्रेकिंग के लिए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगेगा।
• इस अधिनियम के अंतर्गत झारखंड के 86.48% ग्रामीण जनसंख्या तथा 60.20% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया जाएगा और झारखंड में इस अधिनियम से 2.65 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिए राज्य को प्रतिमाह लगभग 140000 टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की 80.16% जनसंख्या को इससे लाभ मिलेगा।
• खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को खाद्यान्न के रूप में सहायता देने का प्रावधान है जिसमें से चावल  ₹3, गेहूं ₹2 तथा मोटा अनाज  ₹1 प्रति किलो की दर से आवंटित करने का प्रावधान है जबकि झारखंड में पहले से ही 'जन वितरण प्रणाली' के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल एवं अतिरिक्त बीपीएल को ₹1/kg की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ₹3 की दर से चावल उपलब्ध कराने पर लाभुकों को नुकसान होता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर ₹1 ही रखने का निर्णय लिया है।
• खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड में इस अधिनियम के अंतर्गत 917751 अंत्योदय परिवार के 3737609 सदस्यों को चिन्हित किया गया है। साथ ही 4252408 पूर्व में प्राप्त गृहस्थों के 19603223 सदस्यों को चिन्हित किया गया है इन्हें ₹1 प्रति केजी ग्राम की रियायत दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

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